संजय सिंह की याचिका मंजूर, मजीठिया से फिर होगी जिरह
- पंजाब
- (Asia/Kolkata)
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानि मामले में बिक्रम सिंह मजीठिया को बड़ा झटका लगा है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने संजय सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए मजीठिया से दोबारा जिरह करने का आदेश दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद अब इस मामले की सुनवाई लुधियाना की अदालत में फिर से होगी। इससे पहले पहली सुनवाई के दौरान लुधियाना अदालत ने मजीठिया के मुकदमे को खारिज कर दिया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए वर्ष 2021 में हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सरकारी वकील फैरी सोफत ने बताया कि बिक्रम सिंह मजीठिया ने वर्ष 2016 में संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उस समय अदालत ने जिरह को खारिज कर दिया था। इसके बाद संजय सिंह ने 2021 में हाई कोर्ट का रुख किया। अब हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को मंजूरी देते हुए उन्हें दोबारा जिरह करने की अनुमति दे दी है। इस बीच मजीठिया की ओर से भी एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें केस में तीन गवाहों को शामिल करने की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया। अब यह मामला लुधियाना अदालत में दोबारा शुरू होगा। यह मामला 2015-2016 के पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले का है, जब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अकाली दल पर नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप लगाए थे। मोगा में एक रैली के दौरान संजय सिंह ने बिक्रम सिंह मजीठिया को “ड्रग डीलर” बताते हुए उन्हें नशे के कारोबार से जुड़ा बताया था। संजय सिंह ने यह भी कहा था कि यदि आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो ऐसे नेताओं को जेल भेजा जाएगा। मजीठिया ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए जनवरी 2016 में लुधियाना की एक अदालत में भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
Leave a Reply