सुप्रीम कोर्ट से पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री के OSD राजबीर सिंह घुम्मन को बड़ी राहत, CBI की जबरन कार्रवाई पर रोक

सुप्रीम कोर्ट से पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री के OSD राजबीर सिंह घुम्मन को बड़ी राहत, CBI की जबरन कार्रवाई पर रोक

सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान के विशेष कार्य अधिकारी (OSD) राजबीर सिंह घुम्मन को एक मामले में बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वह मामले में किसी भी तरह की जबरन या दंडात्मक कार्रवाई (Coercive action) नहीं करेगी। हालांकि, अदालत ने सीबीआई की एफआईआर को रद्द करने या जांच पर पूरी तरह रोक लगाने की पंजाब सरकार की मांग को स्वीकार नहीं किया है। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने अपने आदेश में साफ किया है कि ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मन और अन्य संबंधित पक्षों को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की जाती है, लेकिन उन्हें जांच प्रक्रिया में पूरा सहयोग करना होगा। उल्लेखनीय है कि इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के उस आदेश को पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इस ताजा अंतरिम आदेश से जांच भले ही जारी रहेगी, परंतु नामजद अधिकारियों और कर्मचारियों को फिलहाल बड़ी गिरफ्तारी से राहत मिल गई है।