फिरोजाबाद बाल हत्या मामला: अदालत ने दोषी को सुनाई फांसी की सजा
- राष्ट्रीय
- (Asia/Kolkata)
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में डेढ़ वर्षीय मासूम की हत्या के मामले में अदालत ने दोषी को मौत की सजा सुनाई है। सरकारी वकील ने शुक्रवार को बताया कि आरोपी ने अपने डेढ़ साल के भतीजे को बार-बार जमीन पर पटककर उसकी हत्या कर दी थी। जिला सरकारी अधिवक्ता राजीव उपाध्याय के अनुसार, अदालत ने गुरुवार को जतींद्र पाठक उर्फ विराज को दोषी करार दिया था और शुक्रवार को उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई। मामले के विवरण के अनुसार, 30 मई को विराज अपनी भाभी रति से मिलने गया था, जो अरांव थाना क्षेत्र के बामई गांव की रहने वाली है और उस समय शिकोहाबाद में अपने रिश्तेदारों के यहां आई हुई थी। आरोप है कि विराज ने रति के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद विराज ने गुस्से में अपनी भाभी के डेढ़ वर्षीय बेटे आरव को कई बार जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद वह बच्चे के शव को अपने कंधे पर उठाकर ले गया। स्थानीय लोगों ने जब उसे देखा तो वह शव वहीं छोड़कर फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपपत्र दाखिल किया और सभी गवाहों के बयान केवल छह दिनों के भीतर दर्ज कराए। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह पेश किए, जबकि बचाव पक्ष की ओर से केवल एक गवाह प्रस्तुत किया गया। फिरोजाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. बब्बू सारंग ने इस मामले की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर पूरी की। उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने जतींद्र पाठक उर्फ विराज को दोषी ठहराते हुए उसे मौत की सजा सुनाई। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान विराज ने बताया था कि वह अपने भाई की पत्नी से शादी करना चाहता था और उसके अनुसार बच्चा उसके इस उद्देश्य में बाधा था।
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