दिल्ली में 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति रद्द, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा; धारा 163 लागू

दिल्ली में 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति रद्द, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा; धारा 163 लागू

दिल्ली पुलिस ने 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। यह प्रदर्शन 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के खिलाफ आयोजित किया जाना था। अनुमति रद्द करने के साथ ही पुलिस ने शनिवार के लिए पूरे नई दिल्ली प्रशासनिक क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करते हुए कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद के अनुसार, CJP के सह-संयोजक सौरव दास ने इस प्रदर्शन की अनुमति के लिए 7 अक्टूबर को आवेदन जमा किया था। हालांकि, दिल्ली पुलिस के मौजूदा दिशा-निर्देशों के तहत जंतर-मंतर पर किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम या धरना-प्रदर्शन का आयोजन करने के लिए कम से कम 10 दिन पहले आधिकारिक आवेदन देना अनिवार्य होता है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि आयोजकों द्वारा आवेदन बहुत देर से जमा किया गया था। इसके अतिरिक्त, संबंधित संगठन का पूर्व में भी कानूनी निर्देशों और नियमों का पालन न करने का रिकॉर्ड रहा है। शहर की कानून-व्यवस्था, यातायात व्यवस्था और जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस विरोध प्रदर्शन की मंजूरी न देने का फैसला लिया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के तहत नई दिल्ली क्षेत्र में 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी गई है। पुलिस ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने, उपद्रव फैलाने या सार्वजनिक व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। संभावित भीड़ और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने एहतियातन दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) को 57 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने का अनुरोध पत्र लिखा है। इसके साथ ही, रेलवे प्रशासन ने भी स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए दिल्ली की ओर आने वाले कई प्रमुख रेल मार्गों के संचालन पर रोक लगा दी है।