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रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम बरी

07 Mar, 2026 12:49 PM

डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में राम रहीम को बरी कर दिया है। हालांकि, इस मामले में अन्य तीन दोषियों कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल की सजा को हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। गौरतलब है कि 17 जनवरी 2019 को पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने इस मामले में राम रहीम सहित चारों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अब हाई कोर्ट ने उस फैसले में बदलाव करते हुए राम रहीम को बरी कर दिया है, जबकि बाकी तीन आरोपियों की सजा को कायम रखा है। मामले के अनुसार, हरियाणा के सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को 24 अक्टूबर 2002 को उनके घर के बाहर गोली मार दी गई थी। गंभीर रूप से घायल होने के बाद 21 नवंबर 2002 को उनकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद वर्ष 2003 में छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति द्वारा दायर याचिका पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद नवंबर 2003 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। इस मामले की सुनवाई पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में लगभग 16 वर्षों तक चली। बाद में 2018–2019 के दौरान सीबीआई ने मामले में चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने इसे एक सुनियोजित साजिश बताते हुए गुरमीत राम रहीम, कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल को दोषी ठहराया था। इसके बाद वर्ष 2019 में गुरमीत राम रहीम और अन्य आरोपियों ने सीबीआई अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए राम रहीम को बरी कर दिया है, जबकि अन्य तीन दोषियों की सजा बरकरार रखी है। उल्लेखनीय है कि गुरमीत राम रहीम इस समय दो साध्वियों के साथ दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा काट रहा है। वह फिलहाल रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है।

Posted By: Daily Suraj Bureau

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