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पंजाब विजिलेंस रिश्वत कांड: CBI ने 21 मई तक मांगा जवाब, कोर्ट ने जारी किया नोटिस

18 May, 2026 04:23 PM

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के डीजीपी के रीडर ओ.पी. राणा ने सोमवार को चंडीगढ़ स्थित सीबीआई अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। यह याचिका 13 लाख रुपये के कथित रिश्वत मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के संबंध में लगाई गई है। सीबीआई ने इस मामले में मलोट के एक राज्य कर अधिकारी की शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए 11 मई को राघव गोयल, विकास उर्फ विक्की गोयल और अंकित वधवा को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी के अनुसार मामला पंजाब विजिलेंस अधिकारियों से जुड़े कथित रिश्वत लेनदेन से संबंधित है। एफआईआर के मुताबिक, शिकायतकर्ता अमित कुमार के खिलाफ पंजाब विजिलेंस में आय से अधिक संपत्ति का मामला लंबित था। आरोप है कि 29 अप्रैल 2026 को विकास गोयल और राघव गोयल ने शिकायतकर्ता की मुलाकात ओ.पी. राणा से उनके कार्यालय में करवाई थी। इसी दौरान कथित तौर पर ‘साहिब’ के लिए 20 लाख रुपये और राणा के लिए एक सैमसंग गैलेक्सी ज़ेड फोल्ड-7 मोबाइल फोन की मांग की गई। सीबीआई का कहना है कि रिश्वत सौदेबाजी की पूरी बातचीत चंडीगढ़ में हुई थी। एजेंसी के अनुसार अन्य आरोपी पंजाब विजिलेंस के वरिष्ठ अधिकारियों और डीजीपी के रीडर के लिए बिचौलिये के रूप में काम कर रहे थे। शिकायतकर्ता को भरोसा दिलाया गया था कि पैसे देने के बाद मामला खत्म कर दिया जाएगा। जांच एजेंसी के मुताबिक, जब 13 लाख रुपये नकद और मोबाइल फोन के साथ आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए ट्रैप लगाया गया, तब ओ.पी. राणा मौके से फरार होने में सफल रहा। वहीं, अपनी अग्रिम जमानत याचिका में ओ.पी. राणा ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। राणा ने कहा कि उन्होंने कभी किसी से रिश्वत की मांग नहीं की और सीबीआई ने एकतरफा तथा मनगढ़ंत कहानी तैयार की है। राणा ने यह भी आरोप लगाया कि सीबीआई ने अब तक पूरी एफआईआर सार्वजनिक नहीं की है और इसी आधार पर उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करवा लिए गए। उन्होंने अदालत में दलील दी कि विजिलेंस विभाग में किसी भी मामले को बंद करने या उसका फैसला करने का अधिकार उनके पास नहीं है। मामले की सुनवाई के बाद सीबीआई अदालत ने एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए 21 मई तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

Posted By: Daily Suraj Bureau

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