मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान आज से शुरू, घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे बीएलओ
भारत निर्वाचन आयोग ने देशभर में स्वच्छ, सटीक और त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने के उद्देश्य से विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अभियान के तहत 15 जून से 14 जुलाई 2026 तक बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। करनाल के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने रविवार को मिनी सचिवालय में चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान बताया कि अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे और मतदाता सूची पूरी तरह अद्यतन रहे। उन्होंने स्पष्ट किया कि सत्यापन प्रक्रिया के दौरान किसी भी वास्तविक या पात्र मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा। वहीं, निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार अपात्र अथवा मृत मतदाताओं के नाम सूची से हटाने की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। 18 वर्ष के होने वाले युवाओं के लिए अवसर जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस विशेष पुनरीक्षण अभियान के लिए 1 जुलाई 2026 को योग्यता तिथि (Qualifying Date) निर्धारित किया गया है। इसका अर्थ है कि जो युवा 1 जुलाई 2026 को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होंगे, वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक प्रपत्र (फॉर्म संख्या 6, 7 और 8) तथा पहचान संबंधी दस्तावेज उपलब्ध करा दिए हैं। करनाल जिले में 1,181 बीएलओ तैनात करनाल जिले में इस अभियान के लिए 1,181 बीएलओ तैनात किए गए हैं। उनके कार्यों की निगरानी सुपरवाइजरों और एसडीएम द्वारा की जाएगी। किसी भी प्रकार की जानकारी या शिकायत के लिए नागरिक निर्वाचन आयोग के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। मतदाता सूची पुनरीक्षण का पूरा कार्यक्रम 15 जून से 14 जुलाई 2026: बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन। 21 जुलाई 2026: प्रारंभिक मतदाता सूची (Draft Electoral Roll) का प्रकाशन। 21 जुलाई से 20 अगस्त 2026: दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि। 18 सितंबर 2026: निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ERO) द्वारा दावों और आपत्तियों का निस्तारण। 22 सितंबर 2026: अंतिम मतदाता सूची (Final Electoral Roll) का प्रकाशन। सत्यापन के लिए मान्य दस्तावेज सत्यापन के दौरान मतदाता अपने बीएलओ को केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों का पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र (डोमिसाइल), जाति प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा जारी भूमि अथवा मकान आवंटन से संबंधित दस्तावेजों में से कोई एक प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस अभियान में पूरा सहयोग करें ताकि मतदाता सूची को अधिक सटीक, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाया जा सके।
Posted By: Daily Suraj Bureau