बच्चे के जन्म पर पिता को भी मिले ‘Paternity Leave’ का कानूनी अधिकार: चड्ढा
- पंजाब
- (Asia/Kolkata)
पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद के उच्च सदन में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते हुए कहा कि बच्चे के जन्म के अवसर पर पिता को भी ‘पितृत्व अवकाश’ (Paternity Leave) का कानूनी अधिकार मिलना चाहिए। राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि जब एक बच्चे का जन्म होता है, तो दोनों माता-पिता को बधाई दी जाती है, लेकिन उसकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी केवल मां पर डाल दी जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान व्यवस्था में बच्चे के जन्म पर छुट्टी की मान्यता केवल मां को ही दी जाती है। चड्ढा ने इस बात पर जोर दिया कि एक पिता को अपने नवजात बच्चे की देखभाल और अपनी नौकरी के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। साथ ही, उन्होंने कहा कि एक मां को भी प्रसव और रिकवरी के समय अपने पति के सहयोग के बिना नहीं गुजरना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि प्रसव के तुरंत बाद एक महिला को अपने पति की उपस्थिति और सहयोग की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। ऐसे समय में पिता की अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। इस दौरान राघव चड्ढा ने मांग की कि ‘पितृत्व अवकाश’ को भी कानूनी अधिकार का दर्जा दिया जाए, ताकि दोनों माता-पिता नवजात की देखभाल में समान रूप से भागीदारी निभा सकें।
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