जम्मू-कश्मीर FDA की बड़ी कार्रवाई, घी के 10 ब्रांड/बैचों की बिक्री और वितरण पर रोक
जम्मू-कश्मीर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने रविवार को घी के 10 गैर-अनुरूप ब्रांडों/बैचों की बिक्री, भंडारण, वितरण और प्रदर्शन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। प्रशासन की यह कार्रवाई प्रयोगशाला जांच में संबंधित उत्पादों के घटिया, असुरक्षित और गलत ब्रांडिंग वाले पाए जाने के बाद की गई है। जम्मू-कश्मीर FDA की ओर से जारी आदेश के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश में चिन्हित किए गए इन 10 घी ब्रांडों/बैचों के संबंध में यह प्रतिबंध लगाया गया है। नमूनों की जांच गाजियाबाद स्थित अधिसूचित फूड एनालिस्ट, नेशनल फूड लैबोरेटरी और कश्मीर स्थित फूड टेस्टिंग लैबोरेटरी में की गई थी। कार्रवाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के प्रावधानों के तहत की गई है। प्रतिबंधित उत्पादों में डेयरी मोहन, अपना डेयरी मिल्क, मिल्क बाइट, नंदनी, शाही ताज, दावत फ्रेश, नंद कृष्णा, वंदू, डेयरी मिल्क और मोहन डेयरी शामिल हैं। संबंधित बैच जम्मू-कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से लिए गए नमूनों में पाए गए। इनमें अनंतनाग, शांगस, लारनू, बिजबेहाड़ा, सांबा, कठुआ, जम्मू, त्राल और पंपोर शामिल हैं। गैर-अनुरूप पाए गए उत्पादों में डेयरी मोहन देसी घी (बैच नंबर 5), अपना डेयरी मिल्क देसी घी (बैच नंबर DM-6), मिल्क बाइट काउ घी (बैच नंबर 137), नंदनी देसी घी (बैच नंबर ND-28), शाही ताज देसी घी (बैच नंबर 134), दावत फ्रेश (बैच नंबर VT09), नंद कृष्णा काउ घी (बैच नंबर PC-05-26), वंदू काउ घी (बैच नंबर D143), डेयरी मिल्क देसी घी (बैच नंबर OM12) और मोहन डेयरी घी (बैच नंबर 6) शामिल हैं। प्रयोगशाला जांच में प्रभावित नमूनों में बीटा-सिटोस्टेरॉल/विदेशी वनस्पति वसा की मौजूदगी, सकारात्मक बाउडौइन टेस्ट, असामान्य फैटी-एसिड प्रोफाइल और निर्धारित भौतिक-रासायनिक मानकों से विचलन जैसी कमियां सामने आईं। FDA ने सभी फूड बिजनेस ऑपरेटरों (FBO), थोक विक्रेताओं, वितरकों और खुदरा विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे प्रभावित बैचों की बिक्री और वितरण तुरंत रोकें तथा यह सुनिश्चित करें कि ऐसे उत्पाद बाजार में उपलब्ध न रहें। संबंधित FBO को प्रभावित बैचों के स्टॉक की स्थिति 48 घंटे के भीतर संबंधित नामित अधिकारी को बताने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रवर्तन अधिकारियों को प्रतिबंधित खाद्य उत्पादों की आगे की बिक्री और वितरण रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखने तथा आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि लागू खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार घी केवल दूध या दूध से बने उत्पादों से प्राप्त होना चाहिए। दूध की वसा से प्राप्त न होने वाला कोई अतिरिक्त पदार्थ रखने वाले घी को बिक्री के लिए अनुमति नहीं है। जम्मू-कश्मीर में यह प्रतिबंध जनस्वास्थ्य और उपभोक्ता सुरक्षा के हित में तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। FDA ने उपभोक्ताओं से घी खरीदते समय सावधानी बरतने और उत्पाद का ब्रांड, बैच नंबर तथा पैकिंग की तारीख जांचने की अपील की है। उपभोक्ताओं और खुदरा विक्रेताओं को यह भी सलाह दी गई है कि प्रतिबंधित बैचों की बिक्री या उपलब्धता की जानकारी मिलने पर तुरंत संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को सूचित करें। FDA के अनुसार, यह कार्रवाई सार्वजनिक हित में एक एहतियाती कदम है। हालांकि, इससे संबंधित फूड बिजनेस ऑपरेटरों के उस कानूनी अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ता, जिसके तहत वे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार FSSAI-अधिसूचित रेफरल लैबोरेटरी से दोबारा विश्लेषण करा सकते हैं।
Posted By: Daily Suraj Bureau