अमृतसर में बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल, डीजल और CNG

अमृतसर में बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल, डीजल और CNG

कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर ने वाहन पहचान और सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से बड़ा कदम उठाया है। नए आदेशों के तहत अब कमिश्नरेट क्षेत्र में बिना सही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP), बिना नंबर प्लेट, गलत नंबर प्लेट या छेड़छाड़ की गई नंबर प्लेट वाले वाहनों को पेट्रोल, डीजल अथवा CNG नहीं दी जाएगी। पुलिस के अनुसार यह निर्णय वाहनों की सही पहचान सुनिश्चित करने, अपराध गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लागू किया गया है। इस संबंध में सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे ऐसे वाहनों को किसी भी प्रकार का ईंधन उपलब्ध न कराएं, जिन पर नियमों के अनुसार वैध HSRP नंबर प्लेट नहीं लगी हो या नंबर प्लेट में किसी प्रकार का बदलाव किया गया हो। पुलिस आयुक्त हरमनबीर सिंह गिल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किए हैं। आदेशों के मुताबिक किसी भी वाहन के आगे और पीछे निर्धारित HSRP नंबर प्लेट नहीं होने की स्थिति में उसे पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं दी जाएगी। हालांकि, वैध पंजीकरण या अस्थायी नंबर वाली नई गाड़ियों को इस आदेश से छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा एंबुलेंस, फायर टेंडर और अन्य आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। नए निर्देशों के तहत सभी पेट्रोल पंपों पर 3×3 फुट आकार के पंजाबी और अंग्रेजी भाषा में सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य किया गया है। साथ ही, पंपों पर लगे CCTV और ANPR कैमरों को 24 घंटे चालू रखना होगा। उनकी रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी वाहन चालक को नंबर प्लेट संबंधी नियमों के कारण ईंधन देने से मना किया जाता है और वह पेट्रोल पंप पर विवाद या हंगामा करता है, तो पंप प्रबंधकों को तुरंत पुलिस या हेल्पलाइन नंबर 112 पर सूचना देनी होगी। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ BNSS की धारा 223 तथा मोटर वाहन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। प्रशासन का मानना है कि इस पहल से वाहन संबंधी नियमों के पालन को बढ़ावा मिलेगा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी।