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नए कानून के बाद अमेरिका में ट्रक ड्राइवरों पर कड़ा प्रहार, 1790 लाइसेंस समाप्त

03 Apr, 2026 11:41 AM

संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी गई है। इंडियाना राज्य में नए कानून के तहत पंजाबी ड्राइवरों सहित अन्य गैर-कानूनी प्रवासियों के 1,790 ड्राइवर लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार, इंडियाना में लागू नए नियमों के तहत ऐसे ड्राइवरों के कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस (CDL) समाप्त कर दिए गए हैं, जो बिना वैध वीजा श्रेणियों—H-2A, H-2B या E-2—के अमेरिका में रह रहे थे। इंडियाना ब्यूरो ऑफ मोटर व्हीकल्स (BMV) ने 16 मार्च को 1,790 ड्राइवरों को नोटिस जारी कर लाइसेंस रद्द करने की सूचना दी थी, जबकि यह नियम 1 अप्रैल से प्रभावी हो गया। राज्य के गवर्नर माइक ब्राउन ने मार्च 2026 में हाउस एनरोल्ड एक्ट 1200 पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। रिपोर्ट के अनुसार, इस फैसले से सबसे अधिक प्रभावित पंजाबी समुदाय के ड्राइवर हैं। प्रशासन के अनुसार, यह कदम फरवरी 2026 में हुए दो बड़े सड़क हादसों के बाद उठाया गया, जिनमें पंजाबी ट्रक ड्राइवर शामिल थे। इनमें एक दुर्घटना में सुखदीप सिंह के ट्रक से टक्कर के कारण 64 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई थी। सरकार का कहना है कि इस निर्णय का उद्देश्य सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाना और केवल प्रशिक्षित एवं योग्य ड्राइवरों को ही वाहन चलाने की अनुमति देना है। नए नियमों के तहत ड्राइवरों के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा, जिन ट्रक मालिकों द्वारा ऐसे ड्राइवरों को रोजगार दिया जाएगा जिनके लाइसेंस रद्द हो चुके हैं, उन पर 50,000 डॉलर तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इंडियाना के अटॉर्नी जनरल टॉड रोकेटा ने स्पष्ट किया कि इस कार्रवाई का उद्देश्य किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि ट्रक चालक पूरी तरह प्रशिक्षित और कानूनी रूप से पात्र हों।

Posted By: Daily Suraj Bureau

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