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वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की कार्रवाई, पंजाब-हरियाणा के प्लांट्स पर जुर्माना

09 Apr, 2026 12:29 PM

केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली के 300 किलोमीटर दायरे में आने वाले छह पावर प्लांट्स पर बायोमास को-फायरिंग नियमों का पालन न करने के कारण कुल 61.85 करोड़ रुपये का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया है। इन छह पावर प्लांट्स में से दो पंजाब के हैं, जबकि तीन हरियाणा के अंतर्गत आते हैं। पंजाब के जिन दो पावर प्लांट्स पर कार्रवाई की गई है, उनमें सरकारी क्षेत्र का गुरु हरिगोबिंद ताप बिजली घर लहिरा मोहब्बत और निजी क्षेत्र के वेदांता ग्रुप के अंतर्गत आने वाला तलवंडी साबो पावर प्लांट शामिल हैं। जानकारी के अनुसार, इन पावर प्लांट्स में बायोमास का उपयोग शुरू किया जा चुका है, लेकिन निर्धारित नियमों का पूर्ण पालन नहीं किया गया। इसी कारण आयोग ने सख्त कार्रवाई करते हुए लहिरा मोहब्बत ताप बिजली घर पर 4.87 करोड़ रुपये और तलवंडी साबो पावर प्लांट पर 33.02 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरणीय मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।

Posted By: Daily Suraj Bureau

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