गृह मंत्रालय ने लागू किए नए नागरिकता नियम 2026, e-OCI दस्तावेज की सुविधा शुरू
- राष्ट्रीय
- (Asia/Kolkata)
केंद्र सरकार ने नागरिकता नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026 को लागू कर दिया है। शुक्रवार को गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इन नए नियमों के तहत ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार, अब फिजिकल कार्ड के साथ-साथ e-OCI दस्तावेज की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे पूरी प्रक्रिया अधिक सरल और डिजिटल हो जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे आवेदकों को अधिक पारदर्शिता और सुविधा मिलेगी। नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी नाबालिग एक ही समय में भारतीय और विदेशी पासपोर्ट नहीं रख सकता। यह प्रावधान दोहरी नागरिकता से जुड़े मामलों में स्पष्टता लाने के उद्देश्य से जोड़ा गया है। साथ ही सरकार ने दोहराया है कि OCI दर्जा एक विशेषाधिकार है, न कि मौलिक अधिकार। यदि कोई धारक भारतीय कानूनों का उल्लंघन करता है, तो उसकी OCI पंजीकरण रद्द की जा सकती है। OCI कार्डधारकों को भारत में आजीवन मल्टीपल-एंट्री वीजा के साथ आर्थिक और शैक्षणिक लाभ प्राप्त होते हैं। हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि OCI धारकों को राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते, जैसे मतदान का अधिकार या संवैधानिक पदों पर नियुक्ति। इसके अलावा, पहले से लागू सख्त प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है, जिनके तहत यदि किसी OCI धारक को दो वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है, या उस पर सात वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराध का आरोप लगता है, तो उसकी पंजीकरण रद्द की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि OCI योजना की शुरुआत वर्ष 2005 में नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन के माध्यम से की गई थी। इस योजना के तहत भारतीय मूल के लोगों को OCI के रूप में पंजीकरण की अनुमति दी जाती है। हालांकि, पाकिस्तान या बांग्लादेश से संबंध रखने वाले व्यक्तियों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है।
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