Daily Suraj

हिन्दी

मुंबई के मोगावीरा सहकारी बैंक पर RBI की सख्ती, जानिए क्या हैं नए नियम

16 Jun, 2026 11:30 AM

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मुंबई स्थित मोगावीरा सहकारी बैंक पर छह महीने के लिए कई प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। केंद्रीय बैंक के अनुसार यह निर्णय बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए लिया गया है। RBI ने बताया कि यह प्रतिबंध शुक्रवार, 12 जून को बैंकिंग कार्य समाप्त होने के बाद से प्रभावी हो गया है और अगले छह महीनों तक लागू रहेगा। RBI ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि आवश्यकता पड़ने पर इस फैसले की समीक्षा की जा सकती है। जारी निर्देशों के अनुसार बैंक अब नए ऋण नहीं दे सकेगा, मौजूदा ऋणों का नवीनीकरण नहीं कर सकेगा, नया निवेश नहीं कर सकेगा और न ही नई जमा राशि स्वीकार करेगा। इसके अलावा बैंक को किसी भी प्रकार का नया ऋण लेने की अनुमति भी नहीं होगी। बैंक की मौजूदा तरलता (लिक्विडिटी) की स्थिति को ध्यान में रखते हुए RBI ने जमाकर्ताओं को उनके बचत, चालू अथवा अन्य खातों से अधिकतम एक लाख रुपये तक की राशि निकालने की अनुमति दी है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन प्रतिबंधों का अर्थ बैंक का लाइसेंस रद्द किया जाना नहीं है। बैंक निर्धारित शर्तों के तहत अपनी सामान्य बैंकिंग सेवाएं जारी रख सकता है, जब तक उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं हो जाता। RBI ने कहा है कि वह बैंक की वित्तीय स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखेगा। आवश्यकता पड़ने पर नियामकीय प्रावधानों में बदलाव करने या अन्य आवश्यक कदम उठाने पर भी विचार किया जाएगा।

Posted By: Daily Suraj Bureau

Latest News