अजनाला पुलिस स्टेशन हमला केस में सांसद अमृतपाल सिंह पर गंभीर धाराओं के तहत आरोप तय
अजनाला पुलिस स्टेशन पर हुए हमले के मामले में आज सांसद अमृतपाल सिंह की असम की डिब्रूगढ़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेशी होगी। मामले की अगली सुनवाई 16 मई को निर्धारित की गई है। इससे पहले गुरुवार को अजनाला पुलिस स्टेशन हमला मामले में अमृतपाल सिंह के खिलाफ अदालत में आरोप तय किए गए थे। हालांकि बचाव पक्ष के वकील रितुराज संधू की दलीलों के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश परिंदर सिंह की अदालत ने आर्म्स एक्ट और सबूत नष्ट करने से संबंधित धाराओं को खारिज कर दिया था। बचाव पक्ष ने अदालत में कहा था कि आरोपियों से किसी भी प्रकार का हथियार बरामद नहीं हुआ है। इसके बावजूद अदालत ने अमृतपाल सिंह के खिलाफ हत्या के प्रयास, गंभीर चोट पहुंचाने, सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी करने से रोकने, आपराधिक साजिश, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, गैरकानूनी भीड़ का नेतृत्व करने और जान से मारने की धमकी देने जैसी गंभीर धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं। यह मामला फरवरी 2023 की उस घटना से जुड़ा है, जब अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों पर अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमला करने का आरोप लगा था। आरोप है कि यह हमला अपने सहयोगी लवप्रीत तूफान की रिहाई के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से किया गया था। लवप्रीत तूफान को हत्या के प्रयास के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। घटना के बाद पंजाब पुलिस ने मामला दर्ज कर राज्यभर में व्यापक कार्रवाई शुरू की थी। अमृतपाल सिंह फिलहाल असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत नजरबंदी की अवधि समाप्त होने के बाद भी वह जेल में ही है।
Posted By: Daily Suraj Bureau