काकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को लेकर अदालत ने नहीं दिया कोई रोक आदेश
काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा 6 जून को जंतर-मंतर पर आयोजित किए जाने वाले प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। अदालत ने इस प्रदर्शन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। यह मामला एनजीओ ‘सेव इंडिया फाउंडेशन’ द्वारा दायर याचिका के माध्यम से अदालत के समक्ष लाया गया था। याचिका पर न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी। हालांकि, हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस मामले में तत्काल राहत देने से इंकार कर दिया। याचिका में दावा किया गया था कि प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका है। इसके बावजूद अदालत ने मामले को तत्काल सुनवाई योग्य नहीं माना और इस संबंध में कोई विशेष निर्देश जारी करने से भी इनकार कर दिया। अदालत के इस फैसले के बाद काकरोच जनता पार्टी को अपने प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की तैयारियां जारी रखने की अनुमति मिल गई है। हालांकि, इसके लिए पार्टी को सभी आवश्यक प्रशासनिक अनुमतियां प्राप्त करनी होंगी और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में संबंधित अधिकारियों का सहयोग करना होगा। उल्लेखनीय है कि काकरोच जनता पार्टी हाल के दिनों में विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा में रही है। पार्टी ने सरकार के खिलाफ कई मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की थी। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएंगे।
Posted By: Daily Suraj Bureau